उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून में सख्त प्रावधान किए हैं।
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पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा
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साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है।
साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है।
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इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान रखा गया है।
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छात्र के संलिप्त होने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
छात्र के संलिप्त होने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
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ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।
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यह नियम प्रश्न पत्र लीक करने वाले और उसे खरीद कर बेईमानी से परीक्षा पास करने वाले छात्रों पर लागू होगा।
यह नियम प्रश्न पत्र लीक करने वाले और उसे खरीद कर बेईमानी से परीक्षा पास करने वाले छात्रों पर लागू होगा।
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एंटी कॉपीइंग लॉ को देश सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। ।
एंटी कॉपीइंग लॉ को देश सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। ।
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